Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्ष से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
यह मामला वर्ष 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से संबंधित है. आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों के सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. इन बयानों को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी. सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इस मामले में निचली अदालत का ट्रायल फिलहाल रुका रहेगा.
SIR के खिलाफ याचिका को लेकर भी चर्चा
इस बीच, राहुल गांधी का राजनीतिक कार्यक्रम भी चर्चा में है. सोमवार को उन्होंने INDIA ब्लॉक के नेताओं के साथ ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ निकाला था. यह मार्च मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर था. इसके बाद राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की ओर से चुनाव आयोग से जुड़े मामलों में राहत मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई.
याचिका में बताई गईं 14 खामियां
SIR से संबंधित याचिका दाखिल करने के दौरान प्रक्रियागत अड़चनों की भी खबर सामने आई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका में 14 खामियां पाई गईं और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सका.
वहीं, राहुल गांधी ने मंगलवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों को अपने सरकारी आवास पर जलपान के लिए आमंत्रित किया है. ऐसे में एक तरफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश चर्चा में है, तो दूसरी तरफ SIR को लेकर विपक्ष की कानूनी और राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं.
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