100 Percent Tariff : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून ‘Sanctioning Russia and Iran Act’ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इस कानून के जरिए रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के साथ-साथ उन देशों पर भी कार्रवाई का रास्ता खोला गया है, जो मॉस्को से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीदते हैं. इस सूची में भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार भी शामिल हैं.
व्हाइट हाउस के मुताबिक, शुक्रवार 18 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने H.R. 5334 यानी ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून, 2026’ को मंजूरी दी. यह कानून रूस पर पहले से लागू प्रतिबंधों, टैरिफ और अन्य रोक को और मजबूत करता है, जबकि ईरान पर मौजूद प्रतिबंधों को भी आगे बढ़ाता है.
रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर बढ़ेगा दबाव
इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है, जो रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदते हैं. इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ सकता है, जो रूसी ऊर्जा पर निर्भर हैं.
कानून में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे देशों से आयात होने वाले सामान पर भारी शुल्क लगाया जा सकता है, जो कानून लागू होने से पहले के 12 महीनों में रूसी तेल या गैस के बड़े खरीदार रहे हैं.
भारत और चीन पर क्यों पड़ सकता है असर?
भारत और चीन रूस से ऊर्जा खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं. ऐसे में नए कानून के तहत अमेरिका इन देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला कर सकता है. हालांकि, टैरिफ लगाने का अंतिम अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होगा और वह तय करेंगे कि किन देशों पर कार्रवाई की जाए और शुल्क की दर कितनी रखी जाए.
रूस के ‘शैडो फ्लीट’ पर भी निशाना
इस कानून में रूस के ऊर्जा क्षेत्र के अलावा उसके रक्षा उद्योग और ‘शैडो फ्लीट’ को भी निशाना बनाया गया है. इसके तहत उन जहाज मालिकों, ऑपरेटरों, मैनेजरों, बीमा कंपनियों और अन्य लोगों पर कार्रवाई का प्रावधान है, जो रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं.
यह कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के 30 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा. हालांकि, कुछ देशों को गैस आयात से जुड़े शुल्कों में राहत मिल सकती है, अगर वे रूसी गैस खरीद कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं.
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