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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर जारी किया नोटिस, सभी मामलों की होगी संयुक्त सुनवाई

UGC Regulation 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) को हाल ही में जारी किए गए यूजीसी रेगुलेशन 2026 को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया कि इन याचिकाओं को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए और सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की जाएगी।

जनरल कैटेगरी के छात्रों की चिंता

दरअसल, नई याचिकाओं में दावा किया गया है कि यूजीसी के नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। इस वजह से नियम को फिलहाल लागू होने से रोक दिया गया है।

कोर्ट का निर्णय और सुझाव


सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर नियम को लागू करने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूजीसी नियमों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया।

UGC Regulation 2026 का उद्देश्य

नए नियम के तहत सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर (EOC) और कैंपस-लेवल कमिटी बनाना जरूरी था, ताकि भेदभाव की शिकायतों की जांच की जा सके और बराबरी के अवसर सुनिश्चित हों।

विरोध और विवाद

यूजीसी के नए नियम को जनरल कैटेगरी के छात्रों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, जिससे उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि आजादी के 75 साल बाद भी जाति के आधार पर भेदभाव जारी है।

ये भी पढ़ें – केंद्र सरकार ने ‘वंदे मातरम’ के लिए नई आधिकारिक गाइडलाइंस जारी की

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