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सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता वाले वोटर लिस्ट मामले में अदालत में जवाब दाखिल किया

Sonia Gandhi : कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने के मामले में अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है. दाखिल रिवीजन पिटीशन पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया. इस मामले में वकील विकास त्रिपाठी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की है. सोनिया गांधी की तरफ से दाखिल जवाब के बाद अब इस मामले में 21 फरवरी को सुनवाई होगी.

बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में खारिज कर दिया था.

1980 की वोटर लिस्ट में दर्ज था नाम

सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की थी, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था. याचिका में यह सवाल उठाया गया कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे दर्ज हो गया.

1982 में नाम हटाए जाने का आरोप

दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था. याचिका में यह भी सवाल उठाया गया कि नाम आखिर क्‍यों हटाया गया. साथ ही  पूछा गया कि सोनिया गांधी ने 1983 में नागरिकता हासिल की थी, तो 1980 में  उनका नाम वोटर लिस्ट में किस दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया और क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया.

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