UP News : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को भड़काऊ भाषण से जुड़े एक और मामले में बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को दोषमुक्त करार दिया है.
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला द्वारा 2 अप्रैल 2019 को यह मामला शहर कोतवाली में दर्ज कराया. आरोप है कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विवादित और भड़काऊ बयान दिए थे.
समर्थकों में खुशी की लहर
बता दें कि इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी. दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया. इस दौरान आजम खान जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.
आजम खान को सात साल की सजा
सपा नेता आजम खान इस समय दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर जेल में बंद हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसी मामले में सजा काट रहे हैं. रामपुर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को सात-सात साल की सजा सुनाई थी. वहीं, 2019 में नगर विधायक रहे आकाश कुमार सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था और अब्दुल्ला आजम पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाया था.
अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज
इसके बाद इस मामले में अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली, उन्होंने ट्रायल प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा. बाद में जुलाई में याचिका खारिज कर दी गई.
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