Anurag Thakur complaint : बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार 11 दिसंबर 2025 को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया. प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने अध्यक्ष ओम बिरला से पूछा कि क्या सदन में ई-सिगरेट की अनुमति है. अध्यक्ष ने साफ इंकार किया, जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि टीएमसी के एक सांसद (बिना नाम लिए) पिछले कई दिनों से सदन के अंदर ई-सिगरेट पी रहे हैं.
सांसद अनुराग ठाकुर के आरोप के बाद बीजेपी सांसदों ने विरोध करते हुए अपनी सीटों से खड़े होकर कड़ी आपत्ति जताई. कुछ देर तक सदन में हंगामे जैसी स्थिति रही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद की मर्यादा का सम्मान किया जाना चाहिए. ओम बिरला ने यह भी कहा कि यदि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आता है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
सांसद नियमों का पालन करें
ई-सिगरेट विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ई-सिगरेट पीना स्वभाविक रूप से गलत है. अगर यह काम एक सांसद करता है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों को कानून का पालन करने में मिसाल पेश करनी चाहिए, न कि नियमों का उल्लंघन करना चाहिए.
निर्माण से बिक्री तक सब प्रतिबंधित
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत देश में ई-सिगरेट पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. इस कानून के मुताबिक ई-सिगरेट का निर्माण, बिक्री, आयात, वितरण, वेपिंग लिक्विड का भंडारण, साथ ही इसका विज्ञापन या प्रचार-सभी को गैरकानूनी माना गया है.
सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान प्रतिबंधित
बता दें कि भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, और संसद भवन भी इसी नियम के तहत आता है. संसद परिसर में किसी भी सांसद, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के लिए धूम्रपान करना पूरी तरह से निषिद्ध है. साल 2015 में संसद के अंदर मौजूद स्मोकिंग रूम बंद किए जाने पर भी विवाद हुआ था, जब कई सांसदों ने उस समय के अध्यक्ष के सामने इसका विरोध दर्ज कराया था.
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