
Azam Khan: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है. बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस सजा को सुनाते हुए उन पर 14 लाख रुपये आर्थदंड भी लगाया है. यह सजा आजम खान को डूंगरपुर मामले में हुई है. वहीं बरकत अली ठेकेदार को भी इस मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है. उन पर छह लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.
बता दें कि बुधवार को उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया था. उन पर डूंगरपुर की जमीन पर अवैध कब्जे, घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप था. आरोप था कि उन्होंने साल 2019 में इस बस्ती को जबरन खाली करवाया था. यहां के लोगों को धमकाया था. फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं. बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए इस मामले में सुनवाई हुई थी.
इस संबंध में डूंगरपुर बस्ती निवासी अबरार ने 6 दिसंबर 2016 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. वरिष्ठ अभिय़ोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि इस मुकदमे में आजम खान के अलावा रिटायर्ड पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार पर घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट का आरोप था. विशेष एमपी—एमएलए कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार दिया है.
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