Uttarakhand

Gyanvapi Case: व्यास जी तहखाने में पूजा करने पर रोक लगाने की मांग, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर SC में आज होगी सुनवाई

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज यानी 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की गुहार लगाई है. वहीं चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करेगी.

Gyanvapi Case: मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

बता दें कि हाल ही में 31 जनवरी को वाराणसी की कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए हिन्दुओं को व्यास जी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी. वहीं कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं मस्जिद कमेटी द्वारा दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

मंदिर के पुजारी ने कही ये बात

वहीं बीते दिनों वाराणसी जिला अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक पुजारी द्वारा व्यास जी के तहखाने में पूजा की जाएगी. वहीं जिला अदालत में याचिका दायर करने वाले पुजारी ने कहा कि उसके दादा व्यास जी दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा अर्चना करते थे.

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