Biharराज्य

Bihar: वाहनों पर नहीं लगवाई HSRP तो भरना होगा जुर्माना- परिवहन विभाग

HSRP must in Bihar: वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होने और डिजाइनर/ स्टाइलिश नंबर प्लेट लगी होने पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर बिहार परिवहन विभाग सख्ती के मूड में है। वहीं नबंर प्लेट पर नंबर से छेड़छाड़ पर भी वाहन चालकों से पहले जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी संबंधित वाहन चालकों द्वारा एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई और दोबारा पकड़े गए तो वाहन की जब्ती की जाएगी तथा तीसरी बार रजिस्टेशन रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।

परिवहन विभाग, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की समीक्षा

इस संबंध में परिवहन विभाग, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा की है एवं कार्रवाई का निर्देश दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर से छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर BOSS और 4141 को बदल कर PAPA लिखते हैं। ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 50 व 51 के तहत नंबर प्लेट के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। इसका उल्लंघन किये जाने पर 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

स्टाइलिश नंबर प्लेट की नहीं हो पाती मॉनीटरिंग

स्टाइलिश नंबर प्लेट से सीसीटीवी से चलानिंग नहीं हो पाती है। इसे पहचानने के लिए और यातायात उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। अपराधी भी ऐसे नंबरों का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं।

नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध

परिवहन सचिव ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है। नंबर प्लेट केवल निर्धारित फॉरमेट में होगी। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। – वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है।

आमजन भी कर सकते हैं शिकायत

बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट पर अवैध रुप एवं स्टाइलिस तरीके से ( BOSS,PAPA इत्यादि) नंबर लिखे हों तो आम लोग भी परिवहन विभाग के कंट्रोल रुम नंबर- 9153971897 पर फोटो भेज वाट्सएप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। संबंधित वाहन को चिह्नित कर ऐसे वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।

एचएसआरपी से बढ़ेगी सुरक्षा और पारदर्शिता

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि सभी वाहन मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मोटरवाहन नियमों का पालन करें। अपने वाहनों पर अनिवार्य रुप से हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) ही लगायें। इससे सड़कों पर सुरक्षा, व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ेगी।

क्या है एचएसआरपी

यह वाहनों पर एकरुपता से प्रयुक्त होने वाली एक नंबर प्लेट है। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में वाहनों की नंबर प्लेट एकरुपता से प्रदर्शित करने का है। ये प्लेट निबंधन संख्या के अतिरिक्त विभिन्न विशिष्टियों से युक्त नंबर प्लेट है। एचएसआरपी लगवाने के लिए संबंधित वाहन डीलर से संपर्क किया जा सकता है।

रिपोर्टः सुजीत श्रीवास्तव, ब्यूरोचीफ, बिहार

यह भी पढ़ें: Kaimur: अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए।”

Related Articles

Back to top button