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Delhi: बलात्कार मामले में विशेष अदालत से शाहनवाज हुसैन को राहत

Delhi: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को बलात्कार मामले में एक स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बलात्कार और आपराधिक धमकी का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर एक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा हुसैन के विरुद्ध जारी नोटिस पर स्पेशल कोर्ट ने रोक लगा दी है।

Delhi: 20 अक्टूबर को पेश होना था

स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस ऑर्डर के खिलाफ शाहनवाज हुसैन द्वारा दायर याचिका पर आदेश जारी कर दिया है जिसमें उनसे 20 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया था। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को पारित ऑर्डर में शिकायतकर्ता को एक नोटिस भी जारी किया और आठ नवंबर तक जवाब मांगा।

सिर्फ बयान के आधार पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने अपनी याचिका में दावा किया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने केवल शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए एक बयान को आधार बनाकर सीआरपीसी की धारा-164 के तहत संज्ञान लिया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास पर्याप्त मौखिक या दस्तावेजी सबूत हैं कि वास्तव में शिकायतकर्ता से रेप की कोई घटना नहीं हुई है।

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