Amroha: कुत्ते के काटने पर मालिक पर लगा इतने रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के अमरोहा(Amroha) में एक पिट बुल ने एक छात्र को काट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। अब उस छात्र के परिजन ने खबर को स्थानीय अखबारों ने 28 फरवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाया गया है।
ये है पूरा मामला
अमरोहा(Amroha) के मोहल्ला कटरा गुलाम अली निवासी लॉ कालेज के छात्र नारायण शर्मा को लॉ कालेज से लौटते समय एक पिटबुल डाग ने हमला कर दिया। इस हमले से छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया। ये हादसा मंडी धनौरा अड्डे के पास हुआ। इसके बाद छात्र के परिजनों ने शहर में प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पाले जाने और पिटबुल के हमले में छात्र के जख्मी होने की खबर को स्थानीय अखबारों ने 28 फरवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसका असर यह हुआ कि छात्र के पिता की शिकायत पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डाक्टर बृजेश कुमार ने पिटबुल के मालिक को 5000 हजार रुपये जुर्माना वसूली का नोटिस भेजा है।
आपको बता दें कि इस मामले में कबीर मिर्जा कन्फैक्शनरी प्रतिबंधित कुत्तों का मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 289 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके बाद डॉ बृजेश सिंह, ईओ अमरोहा ने कहा- शहर में प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते के पालने कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कुत्ते पालने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर बिना लाइसेंस के कुत्ते पालते पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिस पिटबुल ने एलएलबी के छात्र को काटा था उसके मालिक को नोटिस भेजा गया है।
जल्द ही कुत्ते को जब्त करने का निर्देश दिया गया है , इस मामले में पुलिस को भी शिकायत की गई है जिसमे अभी क्या कार्यवाही हुई है ये आधिकारिक पुष्टि के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।