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हाईकोर्ट ने तजिंदर बग्गा को दी बड़ी राहत, 5 जुलाई तक बढ़ाई गिरफ्तारी पर रोक

भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगवार को पंजाब सरकार को उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। खास बात है कि इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने मध्य रात्रि में हुई सुनवाई के दौरान बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी थी।

पंजाब पुलिस ने बग्गा को शुक्रवार को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। हालांकि, उन्होंने पंजाब ले जाने के दौरान हरियाणा में रोका गया और कुछ ही समय बाद दिल्ली वापस लाया गया। दिल्ली पहुंचे भाजपा नेता ने बाद में दावा किया था कि पंजाब पुलिस बड़ी संख्या में उनके घर में घुस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस

पंजाब पुलिस दिल्ली से बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब ले जाने के बाद जनकपूरी थाने में उनके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज हो गया था। बग्गा के पिता ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है कि कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और बग्गा को अपने साथ ले गए। दिल्ली पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस के जवानों पर अपहरण का मामला दर्ज, और उलके बाद देर रात को उनको छोड़ा गया।

क्या था पूरा मामला

तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को इस्तेमाल करने, समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करने का आरोप है। बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने धारा 153-A (धर्म जाति स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने) धारा 505 (बयान, अफवाह या रिपोर्ठ प्रकाशित या प्रसारित करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कथित धमकी देने के मामले में बग्गा को गिरफ्तार किए जाने का भाजपा ने जमकर विरोध किया था।

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