
Supreme Court : सुपरस्टार कमल हासन की बहुचर्चित फिल्म ‘ठग लाइफ’ को लेकर मचे विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब तलब किया है. कोर्ट ने साफ करते हुए कहा कि किसी भी फिल्म को धमकियों और दबाव चलते नही रोका जा सकता है. कोर्ट का यह फैसला सिर्फ फिल्म ठग लाइफ के लिए नहीं, बल्की कलाकारों के अभिव्यक्ति की आजादी के लिए भी अहम माना जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दरअसल कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इस मामले में कहा, “किसी को थिएटर जलाने, धमकी देने या डराने की अनुमति नहीं दी गई है.” कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से पास होने के बाद भारत के सभी राज्यों में हर फिल्म का रिलीज होने का पूरा आधिकार है.
कर्नाटक में क्यों हो रहा है विरोध?
कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को कन्नड़ भाषा पर की गई एक पुरानी टिप्पणी के चलते कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन किया गया. इतना ही नहीं कुछ संगठन फिल्म की रिलीज रोकने की धमकियां दे रहे थे. जिसके बाद कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा कमल हासन से माफी मांगने के आदेश पर भी नाराजगी भी जताई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश देना गलत है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है.
राज्य सरकार को भेजा नोटिस
बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर 18 जून तक जवाब देही मांगी है. वहीं अब अगली सुनवाई 19 जून को की जाएगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य में कानून का शासन होना चाहिए और किसी भी भीड़ या समूह को सड़कों पर कब्जा करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए.
अभिव्यक्ति की आजादी और कानून का राज
अपनी बात को पूरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को किसी के बयान पर परेशानी है, तो वह उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दे सकता है. जैसे बयान से और बहस से, लेकिन किसी को भी फिल्म को बैन करने या फिर धमकी देने का कोई भी आधिकार नहीं है.
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न केवल ठग लाइफ फिल्म को राहत मिली है बल्कि इसके बाद यह भी सामने आ गया है कि भारत में कानून का शासन चलेगा, न कि डर और धमकी का. अब देखना दिलचस्प होगी कि 19 जून की सुनवाई में कर्नाटक सरकार का क्या रुख रहेगा.
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