SIM Binding Rules : भारत सरकार ने सोशल मीडिया Apps पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। यूजर्स अब Apps को आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देश में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के चलते केंद्र सरकार ने उचित कदम उठाया है।
भारत सरकार की ओर से जारी किए नए आदेशों के मुताबिक अब बिना एक्टिव सिम के Snapchat, Telegram, Signal, WhatsApp, JioChat, ShareChat, Arattai और Josh जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं चला पाएंगे। इस कदम से साइबर क्राइम में गिरावट आएगी और फ्रॉड का पता लगाने में आसानी होगी।
6 घंटे बाद बंद हो जाएगा एप
केंद्र सरकार ने वेब ब्राउजर यानि कि लैपटॉप-डेस्कटॉप पर लॉगिन करने वाले यूजर के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म को हर 6 घंटे में यूजर को लॉगआउट करना होगा। इसके बाद क्यूआर कोड के माध्यम से ही दोबारा लॉगिन कर पाएंगे।
सिम निकालने पर भी नहीं चलेगा App
दूरसंचार विभाग के आदेश में कहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स तय करें कि App तभी चलेगा, जब यूजर की रजिस्टर्ड सिम उस मोबाइल में एक्टिव होगी। इतना ही नहीं ‘सिम बाइंडिंग’ के तहत अगर मोबाइल से सिम निकाल ली जाती है तो वॉट्सएप और बाकी दूसरे मैसेजिंग एप बंद हो जाएंगे।
सरकार ने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं और कंपनियों को 90 दिनों के भीतर व्यवस्था लागू करनी होगी और 120 दिनों के भीतर इसकी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) देनी होगी।
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