ज्ञानवापी में सर्वे रहेगा जारी, मुस्लिम पक्ष को SC से झटका, पूछा- दिक्कत क्या है

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वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि ASI के सर्वे से क्या दिक्कत है? उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) सर्वे शुरू हो गया।

अदालत वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्देश दे सकती है: CJI

CJI ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महानिदेशक ASI को सहायता के लिए बुलाया गया था। एडीजी एएसआई ने प्रस्तावित सर्वेक्षण की प्रकृति बताते हुए एक हलफनामा दायर किया है। एएसआई द्वारा दायर हलफनामे के पैरा 13- 20 को सुविधा के लिए निकाला गया है। हलफनामे के अलावा गवाह आलोक त्रिपाठी (एडीजी एएसआई) व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। एडीजी द्वारा दी गई दलीलें हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज की गई हैं। वहीं, जिला न्यायाधीश का आदेश सीपीसी के आदेश 26 के दायरे में आता है। लिहाजा अदालत वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्देश दे सकती है।

‘हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मस्जिद को छुआ न जाए’-CJI

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मस्जिद को छुआ न जाए और कोई खुदाई न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पक्षों के हमने सुना हैं। हाईकोर्ट ने ASI के एडिशन डायरेक्टर जनरल के बयान के दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ASI ने अदालत को भरोसा दिया कि किसी भी तरह से इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

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