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Supreme Court: बृहन्मुंबई में 2100 इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर मामले में SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट(बेस्ट) की ओर से 2100 इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में कोर्ट दो सितंबर को सुनवाई करेगा। 

दरअसल, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 2100 इलेक्ट्रिक बसों के मामले में BEST के फैसले को सही ठहराया था। इस फैसले के तहत टेंडर में टाटा मोटर्स को अयोग्य करार दिया गया था। 

क्या है पूरा मामला
दरअसल, मुंबई में बिजली आपूर्ति और बसों का परिचालन करने वाली कंपनी बेस्ट ने महानगर में 2100 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए टेंडर जारी किया था। इस टेंडर में टाटा मोटर्स ने भी बोली लगाई थी, लेकिन बेस्ट ने टक्निकल असिस्टेंड में टाटा मोटर्स को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद टाटा मोटर्स की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि उनकी बिड को मनमाने ढंग से  खारिज कर दिया गया, चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। 

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