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अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद नवांशहर के भोरा गांव में कड़े प्रतिबंध, सूअरों की आवाजाही पर रोक, 23 नवंबर तक आदेश जारी

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  • भौरा गांव में सूअरों में स्वाइन फीवर की पुष्टि
  • एक किलोमीटर तक क्षेत्र संक्रमित घोषित
  • दस किलोमीटर तक निगरानी क्षेत्र बनाया गया
  • सूअरों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी
  • यह आदेश 23 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा

Punjab News : पशुपालन विभाग के निदेशक द्वारा जारी सूचना के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने नवांशहर तहसील के भोरा गांव में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रखने के आदेश दिए हैं.

पशुपालन विभाग के निदेशक द्वारा जारी सूचना के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने नवांशहर तहसील के भौरा गांव में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर रोग पाए जाने के बाद भौरा गांव के ऊपरी केंद्र के आसपास के 0-1 किमी क्षेत्र को ‘संक्रमित क्षेत्र’ और 0-10 किमी क्षेत्र को ‘निगरानी क्षेत्र’ घोषित किया है.

10 किमी की परिधि में आवाजाही पर रोक

अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग के संक्रमित को प्रभावित क्षेत्र से अन्य स्थानों पर फैलने से रोकने के लिए भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों में कहा गया है कि शहीद भगत सिंह जिले की सीमा के भीतर सुअर पालन से जुड़े सभी प्रकार के व्यक्ति अफ्रीकन स्वाइन फीवर प्रभावित क्षेत्र की 10 किलोमीटर की परिधि से बाहर जाने और क्षेत्र के बाहर से प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करने से परहेज करेंगे.

यह आदेश 23 नवंबर 2025 तक लागू

इसी प्रकार, सभी प्रकार के सूअरों की आवाजाही पर तथा जिले की सीमा से सटे अन्य राज्यों और जिलों से सूअरों व सूअर उत्पादों के आयात या परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. किसी भी जीवित या मृत सूअर (जंगली सूअर, सूअर का मांस, सूअर का चारा, सूअर पालन से संबंधित कोई भी उपकरण या मशीनरी आदि) को प्रभावित क्षेत्र से बाहर ले जाने या क्षेत्र के बाहर से प्रभावित क्षेत्र में लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति द्वारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित सूअरों या सूअर उत्पादों को बाजार में ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश 23 नवंबर, 2025 तक लागू रहेगा.

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