मनीष सिसोदिया की HC से जमानत याचिका खारिज, अब करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख

Manish sisodia
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई (CBI) मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, इससे पहले सोमवार को ईडी (ED) मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएंगे।
सिसोदिया SC जाएगें
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई (CBI) मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं सिसोदिया: HC
अदालत ने सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वह गवाहों को प्रभावित करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “अदालत मामले की जांच के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनकी रिहाई चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और प्रगति को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है।”
फरवरी में गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
आपको बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करते हुए जेल से गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।