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कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

RG Kar Medical rape and murder case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मुजरिम संजय रॉय को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही कोर्ट ने संजय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार को रॉय को पिछले वर्ष 9 अगस्त को अस्पताल में ग्रेजुएटेड ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का दोषी करार दिया था।

संजय रॉय को उम्रकैद की सजा देने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देष दिया है। इस पर पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है। इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी या उम्रैकद का प्रावधान है। लेकिन जज ने उम्रकैद की सजा दी है।

मेरे साथ जेल में अत्याचार हुआ

सजा सुनाने से पहले जज ने संजय रॉय से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं। इस पर संजय रॉय ने कहा, मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं। यदि मैं अपराध करता तो क्राइम सीन पर ही माला टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए। मेरे साथ जेल के अंदर अत्याचार हुआ है। मैं बेकसूर हूं।

18 जनवरी को संजय रॉय को अदलात ने दोषी ठहराया था

18 जनवरी को विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराया था। न्यायाधीश ने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा ‘मृत्युदंड’, जबकि कम से कम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। हालांकि, बलात्कार और हत्या के अपराध के मामले में रॉय के खिलाफ सजा की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो जाएगी।

पिछले साल अस्पताल में मिला था डॉक्टर का शव

बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था। जिसके बाद से देश व राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन शुरु हो गया था।

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