Rahul Gandhi: राहुल गांधी पर ठाणे की अदालत ने लगाया फाइन, जानें क्या है कारण?

Rahul Gandhi: राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के ठाणे की अदालत ने जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये जुर्माना राहुल के मानहानि ममाले में लिखित बयान दर्ज करवाने की देरी को लेकर लगाया है। राहुल गांधी पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर (Vivek Champanerkar) ने मानहानि का केस दायर किया था। दरअसल राहुल ने पत्रकार गौरी लंकेश (Gauri Lankesh) की हत्या से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम जोड़ा था।
Rahul Gandhi: 881 दिनों की हुई देरी
खबरों के अनुसार राहुल को अदालत में लिखित बयान दर्ज कराने में 881 दिन की देरी हुई थी। इसके बाद उनके अधिवक्ता नारायण अय्यर ने इस देरी के लिए माफी का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था। अय्यर ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी को कई यात्राएं करनी पड़ती हैं। यही कारण रहा कि राहुल को लिखिल बयान दाखिल करने में देरी हुई।
Rahul Gandhi: 500 रूपए का लगाया जुर्माना
बता दें कि मजिस्ट्रेट अदालत ने माफी के अनुरोध को मान लिया है। अदालत ने राहुल गांधी का लिखित बयान स्वीकार कर लिया है लेकिन साथ ही राहुल पर बयान दर्ज करवाने को लेकर हुई देरी के लिए 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई की भिवंडी कोर्ट में भी मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। जिसपर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। राहुल अभी भी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से यात्रा कर रहे हैं।
क्यों हुई थी गौरी की हत्या
खबरों के मुताबिक गौरी ने अगस्त 2012 हिंदू धर्म के खिलाफ भाषण दिया था। गौरी ने हिंदू धर्म पर कई सवाल उठाए थे। भाषण के 5 साल बाद गौरी की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार इस भाषण के कारण ही पत्रकार की हत्या की गई थी। यह उसे मारने की साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
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