Punjab: हाईकोर्ट ने अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर चहल को दी छूट, 13 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत का लाभ

Punjab: हाईकोर्ट ने अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर चहल को दी छूट, 13 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत का लाभ
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर सिंह चहल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 13 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही उनसे अपनी संपत्ति और आय की जानकारी देने के साथ ही जांच में सहयोग करने को कहा है।
हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया
भरत इंदर चहल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण पिछली सरकार के नेताओं और उनके चहेतों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। याची को भी मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत के लिए चहल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
संपत्ति और आय की जानकारी देना जरूरी
चहल ने कहा कि विजिलेंस ने अपनी ओर से उनके सभी बैंक खातों, संपत्तियों और आय के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की। हालाँकि, वह दुश्मनी के कारण इसमें शामिल हो गया है। अब उनकी उम्र 75 साल है और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए हलफनामे में अपनी संपत्ति और आय की जानकारी देने को कहा है।
हिरासत में पूछताछ आवश्यक
23 अगस्त को पटियाला कोर्ट ने चहल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि चहल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद निचली अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करना चाहती है और उनके खिलाफ दर्ज मामले की सही जांच के लिए उन्हें हिरासत में लेना चाहती है। अदालत ने कहा कि आवेदक जांच में सतर्क नहीं था और इसलिए सही और तथ्यात्मक तथ्य स्थापित करने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।
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