UP Pension : उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए भुगतान की व्यवस्था बदल गई है. अब तीन महीने की 3000 रुपये की पेंशन एकमुश्त खाते में नहीं आएगी. सरकार ने इसे दो बराबर किस्तों में देने का फैसला किया है. प्रत्येक किस्त 1500 रुपये की होगी और रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी.
नई व्यवस्था में 3000 रुपये की त्रैमासिक पेंशन को दो हिस्सों में बांटा गया है. दोनों किस्तों के बीच करीब डेढ़ महीने यानी 45 दिन का अंतर रखा जाएगा. विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1.19 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं और नई व्यवस्था के तहत उनके खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
सरकारों का अलग-अलग योगदान
वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी है. 80 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए 3000 रुपये की त्रैमासिक पेंशन में दोनों सरकारें 1500-1500 रुपये देती हैं. 80 वर्ष से कम आयु वालों के मामले में राज्य सरकार का योगदान 2400 रुपये और केंद्र का हिस्सा 600 रुपये है. हालांकि लाभार्थी को कुल 3000 रुपये ही मिलते हैं.
60 साल की उम्र पूरी होना जरूरी
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए. ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये निर्धारित है.
आवेदन के लिए परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं. उपलब्ध होने पर शैक्षिक दस्तावेज भी लगाए जा सकते हैं. आवेदन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के जरिए किया जा सकता है.
पेंशन पाने के लिए आयु प्रमाण देना जरूरी है. साथ ही लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए. पेंशन की स्थिति एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से देखी जा सकेगी. नई किस्त व्यवस्था का मकसद लाभार्थियों को तीन महीने तक इंतजार कराने के बजाय करीब डेढ़ महीने के अंतर पर पेंशन की राशि उपलब्ध कराना है.
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