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न्यूयॉर्क की अपील अदालत ने ट्रंप का 52.7 करोड़ का जुर्माना किया रद्द, कॉर्पोरेट प्रतिबंध रखा जारी

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Court Verdict : न्यूयॉर्क की एक अपील अदालत ने बृहस्पतिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिक धोखाधड़ी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए 50 करोड़ डॉलर से अधिक के जुर्माने को रद्द कर दिया है. ये जुर्माना नागरिक धोखाधड़ी के मामले में ट्रायल कोर्ट ने लगाया था. न्यूयॉर्क की अपील अदालत की पांच न्यायाधीशों के एक पैनल ने कहा कि ट्रंप पर अपनी संपत्ति बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए ट्रायल जज की ओर से लगाया गया जुर्माना अत्यधिक था.

ट्रम्प परिवार पर 52.7 करोड़ का जुर्माना

डोनाल्ड ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के अन्य अधिकारियों, जिनमें उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर भी शामिल हैं, पर लगाए गए जुर्माने के साथ यह कुल राशि 52.7 करोड़ डॉलर से अधिक हो गई थी. न्यायाधीश एंगोरोन ने ट्रंप और उनके दो बड़े बेटों पर कुछ सालों के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व में काम करने पर प्रतिबंध जैसे अतिरिक्त दंड़ भी लगाए थे. हालांकि, ट्रंप की अपील लंबित रहने के दौरान ये प्रावधान स्थगित कर दिए गए थे, और उन्होंने 175 मिलियन डॉलर का मुचलका जमा कराकर जुर्माने की वसूली अस्थायी रूप से रोक दी थी.

बृहस्पतिवार को आए फैसले ने ट्रंप को संभावित आधे अरब डॉलर के संभावित जुर्माने से राहत तो मिल गई, लेकिन अन्य दंडों को बरकरार रखा, जैसे कि उन्हें और उनके दो बड़े बेटों को कुछ सालों के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व में सेवा करने से बैन करना.

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