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दिल्ली HC का अंतरिम आदेश- बिना मंजूरी अमिताभ बच्चन की तस्वीर, आवाज, नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते

Amitabh Bachchan: शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए हैं कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दिया जाए जो भी बगैर उनकी इजाजत के पब्लिकली उपलब्ध हैं।

आपको बता दें कि सीनियर वकील हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की ओर से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, जो गलत है।

उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम एक लॉटरी एड भी चल रहा है, जिसमें उनकी फोटो भी लगी हुई है और उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले प्रोग्राम केबीसी का लोगो भी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

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