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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग पूजने और परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग, आज आएगा याचिका पर कोर्ट का आदेश

Gyanvapi Case: आज सोमवार का दिन ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले से संबंधित एक प्रकरण में अहम हो सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में ज्ञानवापी मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं। इस मुद्दे पर 14 नवंबर यानि आज आदेश आना है। इस मामले में बीते 15 अक्तूबर को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी और आदेश के लिए 27 अक्तूबर गुरुवार की तिथि नियत की गई थी।

ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग पूजने और परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग

बता दें कि 18 अक्तूबर तक दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने को कहा गया था। 8 नवंबर को जज के अवकाश पर रहने के कारण आदेश नहीं आ सका था। विश्व वैदिक सनातन संघ की अतंरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार की दोपहर बाद करीब दो बजे अदालत में सुनवाई होनी है। इस बाबत सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case) को मंदिर बताते हुए हिंदुओं को सौंपने और वहां मिले शिवलिंग के दर्शन-पूजन की मांग की गई थी।

आज आएगा याचिका पर कोर्ट का आदेश

वहीं इस मांग पर पूर्व में मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति जताते हुए इसे खारिज करने की मांग भी की गई थी। हालांकि पूर्व में इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से अदालत में पर्याप्‍त दलीलें दी जा चुकी हैं। ऐसे में अदालत इस केस की पोषणीयता (मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं) को लेकर कोर्ट इसपर अब आदेश दे सकती है। साथ ही दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Case) में पुरातात्विक सर्वेक्षण के मामले में दाखिल की गई निगरानी याचिका पर भी सोमवार की दोपहर बाद सुनवाई होने जा रही है।

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