Uttar Pradesh

गजल होटल मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत, सुनवाई टालने की अर्जी मंजूर

Abbas Ansari : मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गजल होटल मामले में अदालत से राहत मिली है. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल स्थगन प्रार्थना पत्र को 500 रुपये के हर्जाने के साथ स्वीकार कर लिया है. अदालत के इस फैसले के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.

दरअसल, गजल होटल का विवाद माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत इस मामले में उनके बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम भी सामने आए थे. गाजीपुर स्थित इस होटल को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है. वहीं, मोतीलाल वर्मा और अभिषेक अग्रवाल ने भी होटल पर अपना दावा पेश किया है.

अब्बास अंसारी के वकील ने दाखिल की थी अर्जी

होटल पर मालिकाना हक से जुड़े दावों की सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील ने अदालत में स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इसके जरिए सुनवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था. मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की एमपी-एमएलए अदालत ने इस अर्जी को 500 रुपये के हर्जाने के साथ मंजूरी दे दी.

19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

अदालत के आदेश के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है. इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने दी.

फिलहाल गजल होटल को लेकर कानूनी विवाद अदालत में विचाराधीन है. अब दोनों पक्षों की नजर 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर रहेगी, जहां मामले से जुड़े दावों और कानूनी पहलुओं पर आगे की कार्रवाई होगी.

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