
ED Action : नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 2 जुलाई से राऊज एवेन्यु कोर्ट रोजाना सुनवाई करेगा. सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से समन जारी करने से पहले हो रही सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जुलाई तक सुनवाई को टालने की मांग की, सिंघवी ने कहा कि उन्हें चार्जशीट की कॉपी अभी मिली है. जिसको पढ़ने में समय लगेगा.
रोजाना होगी सुनवाई
ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने सुनवाई टालने की मांग को लेकर विरोध किया है, बोले कि पिछली सुनवाई के दौरान ही चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करवा दी गई थी. उस समय किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताया गई थी,जिसके बाद आज सुनवाई के लिए केस लगा था लेकिन अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है, हम आज ही सुनवाई के लिए तैयार है. नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी पर है.
जिसको लेकर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मामले में सोनिया गांधी पहली आरोपी और राहुल गांधी को दूसरे आरोपी बनाया गया. साथ ही अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों के आरोपों से जुड़ा है.
7 लोगों को बनाया आरोपी
(i) सोनिया गांधी, (ii) राहुल गांधी, (iii) सैम पित्रोदा,, (iv) सुमन दुबे, (v) डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, (vi) यंग इंडियन और (vii) सुनील भंडारी.
बिना वकील के भी सुनवाई संभव
एएसजी एसवी राजू ने कहा कि सिर्फ वहीं आरोपियों के वकील दलील रखेंगे जिनके वकील की तरफ से वकालतनामा दाखिल हुआ है, दूसरा वकील दलील नहीं रखेगा. आगे कोर्ट ने पूछा कि क्या मामले में आरोपी सैम पित्रोदा की तरफ से कोई वकील है अगर उनकी तरफ से कोई वकील नहीं है तो हम सुनवाई में उनके बिना भी आगे बढ़ेंगे.
PMLA की धारा 3 लागू
PMLA की धारा 3 का हवाला देते हुए एएसजी राजू ने कोर्ट से कहा कि संपत्ति पर आरोपियों का कब्ज़ा था. वहीं जब ED की तरफ से पेश ज़ोहेब हुसैन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ‘अनुसूचित अपराध से संबंधित’ अभिव्यक्ति का उद्देश्य प्रावधान के दायरे को कम करने के बजाय उसका विस्तार करना है. ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि हम तथ्यों से दिखाएंगे कि अपराध से प्राप्त आय भी अपराध की आय में शामिल है.
ईडी नें कही ये बातें
ईडी ने कहा कि जब आरोपियों ने अपराध की आय अर्जित की, तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने 142 करोड़ का आनंद लिया. ईडी ने कहा कि उस आय को अपने पास रखे रहना भी मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है. ईडी ने यह भी कहा कि यह न केवल प्रत्यक्ष है, बल्कि अप्रत्यक्ष भी है, ईडी ने कोर्ट से कहा, ‘प्रथम दृष्टया’ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मामला बनता है.
ईडी ने यह भी कहा कि हम तथ्यों से दिखाएंगे कि अपराध से प्राप्त आय के मूल्य में हुई वृद्धि भी आय में शामिल है. मामले में संज्ञान लिया जा चुका है जिसको लेकर ईडी ने कोर्ट में कहा कि प्रथम दृष्टया मनी लांड्रिंग का मामला स्थापित हो चुका है. इतना ही नहीं अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि उन्हें 5000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट मिली है जिसे पढ़ने के लिए समय चाहिए होगा. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शिकायत एक अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है.
ईडी की जांच में बड़ा दावा
सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन को लेकर ईडी की जांच में यह दावा किया गया है कि एसोसिएट जर्नल प्रेस लिमिटेड (एजेएल) की 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख रुपये में हासिल किया था. ईडी ने कहां कि यह एक तरह की धोखाधड़ी थी, और इसमें 988 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई. धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है. इसमें पीएमएलए की धारा 45, 44, 4, 3 और 70 का उल्लेख किया गया है. इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम शामिल है. यह पहली बार है जब कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है.
बता दें कि एजेएल और यंग इंडिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत, ईडी ने साल 2014 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर जांच शुरू की थी. ईडी ने एजेएल यानी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया की अभी करीब 751.9 करोड़ रुपये कीमत की प्रॉपर्टी जब्त की है.
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