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चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर आज Supreme Court में फैसला, बढ़ सकती हैं नायडू की मुश्किलें

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फैसला सुनाएगा। 330 करोड़ रुपये के स्किल डेवलपमेंट सेंटर घोटाले में चंद्रबाबू ने FIR को रद्द करने की मांग की थी। दोपहर एक बजे जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाया जाएगा। नायडू इस मामले में तीस तीन दिन जेल में रहे थे।

दरअसल, 22 सितंबर 2023 को चंद्रबाबू की अपील को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में (Supreme Court) अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

9 सितंबर 2023 को, स्किल डेवलपमेंट घोटाले में CID ने चंद्रबाबू को नांदयाल से गिरफ्तार किया था। 73 वर्षीय नायडू पर आरोप लगाया गया है कि वह 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के धन का गलत उपयोग करने के कारण सरकारी धन को 371 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

2021 में CBI ने FIR दर्ज की थी

9 दिसंबर 2021 को CBI ने स्किल डेवलपमेंट घोटाले का मुकदमा दर्ज किया था। 25 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था। नायडू का नाम इस FIR में नहीं था। मार्च 2023 में स्किल डेवलपमेंट घोटाले की जांच CID ने शुरू की थी। सीआईडी का दावा है कि जांच में सामने आई बातों के आधार पर चंद्रबाबू को गिरफ्तार किया गया है। 2021 की एफआईआर में आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को 37वें आरोपी बनाया गया था।

53 दिन बाद मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी

राजा महेंद्रवर्धन केंद्रीय जेल में पहले चंद्रबाबू को डाला गया था। बाद में उन्हें राजमुंदरी जेल में भेजा गया। नायडू को जेल में 53 दिन बाद मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चार हफ्ते की जमानत हाईकोर्ट से मिली। आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में चंद्रबाबू को इनर रिंग रोड (IRR), उत्पाद शुल्क नीति और रेत खनन केसों में अग्रिम जमानत दी है।

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