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उत्तराखंड: एक हफ्ते बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानिए 7 सितंबर तक क्या होंगे नियम

देहरादून। उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू को 7 सितंबर की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया है।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सोमवार को राज्य सरकार ने एसओपी जारी किया और बताया कि किस तरह कोरोना के नियमों का पालन करना जरुरी होगा। एक हफ्ते के लिए बढ़ाए गए कर्फ्यू से पहले भी प्रदेश में 24 अगस्त को इसी तरह प्रतिबंधों को बढ़ाया गया था। आदेश के मुताबिक कर्फ्यू में पहले की तरह ही नियम जारी रहेंगी।

जानिए उत्तराखंड के कोरोना कर्फ्यू प्रोटोकॉल्स

यदि आप उत्तराखंड आ रहे हैं, तो..

31 अगस्त से लेकर 7 सितंबर की सुबह तक कर्फ्यू के बारे में जो आदेश जारी किए गए हैं, उनके अनुसार अगर आप किसी और राज्य से उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दूसरे राज्य से पैतृक गांव पहुंचने पर 7 दिन के आइसोलेशन की नियम रहेगी और जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें 72 घंटे पहले की निगेटिव कोरोना रिपोर्ट साथ रखनी होगी।

जानिए नए आदेश के मुताबिक क्या होंगे नियम

– शादी समारोह, अंतिम संस्कार आदि कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने का नियम जारी रहेगा। वहीं, राज्य ने यह साफ किया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना 19 की रोकथाम के लिए चल रहा टीकाकरण अभियान जारी रहेगा।

– शिक्षा विभाग अलग से सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी करते हुए बताएगा कि राज्य में कई तरह के कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के लिए किस तरह की गाइडलाइन जरुरी होगी।

– कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले स्टूडेंट्स के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को खुलने की अनु​मति होगी। वहीं, कोचिंग संस्थानों में 50 फीसदी क्षमता का नियम जारी रहेगा।

– किस इलाके में कर्फ्यू में किस तरह ढील या राहत दी जा सकती है, इस बारे में फैसला लेने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिए गए हैं।

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