पंजाब सरकार द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

पंजाब सरकार द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित
Chandigarh : पंजाब सरकार ने 14 अप्रैल 2025 (सोमवार) को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 की धारा 25 के तहत लिया गया है। डॉ. अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के विचारों के प्रेरणास्त्रोत थे। उनका योगदान भारतीय समाज के निचले तबकों, खासकर अनुसूचित जातियों के लिए अपार था।
डॉ. अंबेडकर की जयंती को पूरे देश में विशेष रूप से सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में समता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए कड़ी मेहनत की और भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनके योगदान को याद करते हुए, यह अवकाश उनके संघर्ष और उनके दृष्टिकोण को सम्मानित करने के रूप में घोषित किया गया है।
डॉ. अंबेडकर की जयंती को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएं
पंजाब सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि लोग डॉ. अंबेडकर की जयंती को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएं और उनके योगदान को याद करें। यह दिन समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। विभिन्न सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों और संस्थाओं में इस दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि युवा पीढ़ी को डॉ. अंबेडकर के योगदान से अवगत कराया जा सके और उन्हें उनके विचारों से प्रेरित किया जा सके।
यह सार्वजनिक अवकाश न केवल डॉ. अंबेडकर के योगदान का सम्मान है, बल्कि यह समाज में उनके सिद्धांतों और विचारधारा को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं।
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