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इमरान खान तोशाखाना केस में दोषी करार, हुई गिरफ्तारी, 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान  को बड़ा झटका लगा है। उन्हें तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। बता दें अदालत ने खान पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को पंजाब पुलिस ने उनको उनके लाहौर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इमरान खान  अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी PM पर एक लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें इमरान खान की पार्टी PTI के मुताबिक, खान को लाहौर की कोट लखपत जेल ले जाया गया है। फैसले के वक्त कोर्ट ने कहा- PTI चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया था। इसके बाद भी जब इमरान कोर्ट नहीं पहुंचे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हुमांयू दिलावर ने फैसला सुना दिया।

वहीं आपको बता दें न्यूज एजेंसी ANI ने पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से ट्वीट किया, ‘एक बड़े घटनाक्रम में एक जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया है और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है।’

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री पर राज्य भंडार से अपने पास रखे उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप था जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। इमरान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए विदेश यात्रा के दौरान मिले राजकीय तोहफों को बेचने का आरोप है जिनकी कुल कीमत 6.35 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यह मामला पाकिस्तान चुनाव आयोग की ओर से दायर एक आपराधिक शिकायत पर आधारित था कि खान ने तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण ‘जानबूझकर छिपाया’ था। 

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