Azam Khan bail case: सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan bail) को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी। SC का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सपा नेता आजम खान को अब जाकर राहत की सांस मिली है। आज उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि जेल में बंद सपा नेता को कोर्ट अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि आजम खान करीब 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं।
पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता आजम खान को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सपा नेता आज़म खान को अंतरिम जमानत दे दी है। फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें। नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत (Azam Khan bail) जारी रहेगी। बता दें कि अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। एक के बाद एक केस दायर होने से परेशान आजम के लिए यह राहत की खबर है। बता दें कि आजम खान (Azam Khan bail) को ये अंतरिम जमानत 89वें केस में मिली है। इससे पहले 88 मामलों में उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अब इस खबर के बाद आजम खान के परिजनों और उनके समर्थकों के लिए काफी खुशी वाली बात है। हालांकि, इस जमानत के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार आजम खान कब तक जेल से बाहर आ पाएंगे।