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असम में अब ‘बहुविवाह’ होगा दंडनीय, सीएम सरमा ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ भी करेंगे लागू!

Assam Polygamy Bill : असम विधानसभा ने गुरुवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025’ पास कर दिया है। इस कानून के बाद राज्य में बहुविवाह (Polygamy) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो गया है। अब बहुविवाह यानी एक से अधिक शादी करने पर पूरी तरह रोक लग गई है। बिल पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने विपक्ष को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में बराबरी और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवश्यक है।

सीएम हिमंता बोले इस्लाम पॉलीगैमी को बढ़ावा नहीं देता

सीएम सरमा ने सदन में कहा कि इस कानून को मुस्लिम विरोधी कहना पूरी तरह गलत है। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लाम कभी भी बहुविवाह को प्रोत्साहित नहीं करता। तुर्किये जैसे मुस्लिम देश में भी पॉलीगैमी पूरी तरह बैन है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुविवाह पर आर्बिट्रेशन काउंसिल की सख्त अनुमति आवश्यक होती है।

सीएम ने कहा कि यह बिल असम के मुसलमानों को सच्चा इस्लाम अपनाने का अवसर देगा और महिलाओं को न्याय सुनिश्चित करेगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि बहुविवाह का समर्थन करना सामाजिक समानता के खिलाफ खड़ा होना है।

असम में अब यूसीसी भी लागू करेंगे

इसके अलावा मुख्यमंत्री सरमा ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सदन में कहा कि, “अगर मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनकर लौटता हूं, तो विधानसभा के पहले ही सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करके दिखाऊंगा।”

उल्लेखनीय है कि सीएम हिमंता बिस्वा सरमा लंबे समय से असम में यूसीसी लागू करने की वकालत करते रहे हैं। पॉलीगैमी बैन को भी यूसीसी लागू करने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।

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