
Arpita Mukherjee: नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को विशेष ईडी अदालत ने जमानत दे दी है। किसी अन्य मामले में आरोपी न होने की वजह से जेल से रिहाई की संभावना है।
आपको बदा दें कि अर्पिता के पास से करीब 52 करोड़ रुपए बरामट हाने के मामले में 22 जून 2022 को गिरफ्तार किया गया था। 857 दिन के बाद अर्पिता को जमानत मिल गई है। विशेष ईडी अदालत ने 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अर्पिता को पांच दिन के पैरोल पर अदालत ने रिहा किया था।
52 करोड़ रुपये
अदालत के आदेश के अनुसार, आवेदक को पासपोर्ट अपने पास रखना होगा और वह कोलकाता पुलिस के अधीन क्षेत्र को नहीं छोड़ सकती हैं। अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद पार्थ चटर्जी से उनकी नजदीकियां सामने आईं। साथ ही इस गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद बेलघरिया के फ्लैट से करोड़ों की नकदी बरामद की गई थी। ईडी ने कुल मिलाकर करीब 52 करोड़ रुपये और 3 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की थी।
अर्पिता के मामले में यह देखा जा सकता है कि उन्हें निचली अदालत से ही जमानत मिल गई। अर्पिता द्वारा अदालत में यह बार-बार दावा किया गया कि ईडी द्वारा जब्त किए गए पैसे उसके नहीं हैं।
अर्पिता की मां की मृत्यु के कारण उन्हें पिछले गुरुवार को पांच दीन की पैरोल पर रिहा किया गया था। मगर, अर्पिता को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
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