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Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध, ग्रैप- 3 लागू

Air Pollution: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसने गिरती वायु गुणवत्ता के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण -3 प्रतिबंधों को लागू किया। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं एनसीआर में राज्य सरकारों को ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है।

Air Pollution: प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति विकसित करने का काम

गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में बीएस- III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जिसे क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति विकसित करने का काम सौंपा गया है। उसने एक आदेश में कहा कि प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां, जैसे कोहरा और धुंध के साथ कम हवा की गति, प्रदूषण में योगदान करने वाले प्राथमिक कारक हैं।

Air Pollution: कुछ निर्माण कार्यों को दी गई है छूट

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन के तहत प्रतिबंधों को लागू करते हुए, सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-आवश्यक निर्माण गतिविधियों, पत्थर तोड़ने और खनन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रेलवे, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं, अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, राजमार्गों, ओवरब्रिज, सड़कों, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण, पाइपलाइनों, स्वच्छता और जल आपूर्ति से जुड़ी निर्माण गतिविधियों को छूट दी गई है।

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