Punjab

एस.सी. कमीशन के निर्देश न मानने वाले एसपी पर कार्रवाई की मांग तेज, पंजाब में बढ़ा विवाद

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन स जसवीर सिंह गढ़ी ने राज्य के गृह सचिव, पंजाब और डी.जी.पी. को पत्र लिखकर पुलिस के एक एस.पी. रैंक के अधिकारी द्वारा आयोग के आदेशों की अवहेलना किए जाने के मामले में नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

रद्द करवाने संबंधी न्याय की मांग

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि धर्म चंद पुत्र कर्ता राम, निवासी गांव झूंगियां, तहसील बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर की शिकायत संख्या क (ग) 113/25 प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में जातिसूचक अपशब्द कहने, मारपीट करने, अपमानित करने, घर पर हमला करने, तेजधार हथियार से वार करने तथा झूठा मामला दर्ज कर उसे रद्द करवाने संबंधी न्याय की मांग की गई थी।

शिकायत की जांच की गई शुरू

प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम-2004 की धारा 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस शिकायत की जांच शुरू की गई। इस संबंध में आयोग द्वारा जिला शहीद भगत सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पांच बार—14-01-2026, 30-01-2026, 17-02-2026, 24-02-2026 और 07-04-2026—पत्र भेजकर एस.पी. (डी) इकबाल सिंह के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

1970 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश

किन्तु संबंधित अधिकारी एक बार भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शहीद भगत सिंह नगर के एस.पी. (डी) इकबाल सिंह द्वारा ड्यूटी में की जा रही लापरवाही को ध्यान में रखते हुए पंजाब सिविल सर्विसेज (दंड एवं अपील) नियम, 1970 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह इस मामले की संपूर्ण रिपोर्ट निर्धारित तिथि 16-04-2026 तक सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत करे।

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