Punjab News : पंजाब राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान म्यूंसिपल कॉर्पारेशन लुधियाना की बिल्डिंग ब्रांच जोन ‘डी’ के पी.आई.ओ. कम असिस्टेंट टाउन प्लानर के खिलाफ वारंट जारी किए हैं.
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि जसवीर सिंह, निवासी गुरु नानक नगर, गांव भोलापुर झब्बेवाल, जिला लुधियाना द्वारा दायर अपील केस नंबर: 6157 ऑफ 2023 में लुधियाना की बिल्डिंग ब्रांच जोन डी के पी.आई.ओ. कम असिस्टेंट टाउन प्लानर कुलजीत सिंह मांगट के खिलाफ आयोग द्वारा 11 मार्च, 2025 को आयोग परिसर में पेश होने के वारंट जारी किए गए हैं.
पुलिस को RTI वारंट लागू करने का आदेश
हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि कुलजीत सिंह मांगट इस मामले में अब तक हुई 4 सुनवाइयों के मौके पर आयोग की हिदायतों के बावजूद गैर-हाजिर रहे, जिस संबंध में आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि अब इस मामले में आयोग द्वारा आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 18 (3) (ए) के तहत पुलिस आयुक्त, लुधियाना को आदेश जारी किया गया है कि वे कुलजीत सिंह मांगट, पी.आई.ओ. कम असिस्टेंट टाउन प्लानर को इन वारंट की प्रति तामील करवाएं और केस की अगली तारीख 11 मार्च, 2026 को आयोग के समक्ष पेश होने की हिदायत जारी करें.
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