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सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को लगाई फटकार, कहा नहीं मानना तो चले जाओ…

Whatsapp Data Privacy : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने WhatsApp को कहा कि अगर भारत के नियम नहीं मानने तो तुम्हें देश छोड़कर निकल जाना चाहिए।

हम किसी भी नागरिक की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे। कोर्ट ने डेटा शेयरिंग के बहाने प्राइवेसी से खिलवाड़ पर मेटा और वॉट्सऐप कंपनी को कहा कि कोई भी कंपनी इस तरह से देश की जनता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकती।

आजादी और अधिकारों पर वार

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि WhatsApp को यूजर्स की एक भी जानकारी दूसरी कंपनियों के साथ साझा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डेटा सुरक्षा कोई छोटी बात नहीं है। यह सीधे लोगों की आजादी और अधिकारों से जुड़ा मामला है। अगर कंपनियां यूजर्स की जानकारी का गलत इस्तेमाल करती हैं, तो यह कानून और संविधान दोनों के खिलाफ है।

9 फरवरी को अंतरिम आदेश

मामला मेटा और वॉट्सऐप ने कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडिया के फैसले का था, जिसपर कंपनी पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि 9 फरवरी को मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा।

यूजर्स पर थोपी गई नीति

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने महीना नवंबर साल 2024 में आदेश जारी किया था, कि वॉट्सऐप की 2021 में गोपनीयता नीति की जांच की गई। इसमें पाया गया कि यूजर्स पर मानो या तो छोड़ दो की नीति थोपी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि यूजर्स को ऑप्ट आउट करने का भी विकल्प नहीं दिया गया है। आयोग ने कहा कि यह प्रतिस्पर्धा नियम 2002 के खिलाफ है। इसी आधार पर कंपनी पर 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी।

चालाकी से तैयार की गई शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में निजता (Privacy) के अधिकार की रक्षा की जाती है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों की गोपनीयता संबंधी शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की गई हैं कि आम नागरिक उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे। ये कंपनियां उनका डेटा चोरी करती रहेंगी।

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