Mumbai News : मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर 6 नवंबर 2025 को सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (CRMS) के विरोध प्रदर्शन के मामले में जीआरपी ने कार्रवाई की. दो पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ काम में बाधा डालने, प्रतिबंधित आदेश का उल्लंघन करने और रेल यातायात बाधित करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई. यह प्रदर्शन ठाणे रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के विरोध में किया गया था.
सीआरएमएस प्रदर्शन और मोटरमैन लॉबी जाम
जांच में सामने आया कि 6 नवंबर को दोपहर करीब 4 बजे से सीआरएमएस के 100 से 200 सदस्य मिलन हॉल में इकट्ठा हुए. संगठन के प्रमुख प्रविण वाजपेयी के नेतृत्व में उन्होंने डीआरएम कार्यालय, मध्य रेलवे, मुंबई तक विरोध मार्च निकाला. पदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने “DGP GRP की तानाशाही नहीं चलेगी”, “FIR वापस लो”, “GRP मुर्दाबाद”, “GRP हाय-हाय” जैसे नारे लगाए. आंदोलन समाप्त होने के बाद भी कुछ आंदोलनकारी, जिनमें एस. के. दुबे और विवेक शिसोदिया शामिल थे, अचानक डीआरएम कार्यालय से निकलकर सीएसएमटी लोकल लाइन के मोटरमैन लॉबी के पास पहुंच गए.
मोटरमैन लॉबी जाम और लोकल ट्रेन बाधित
यहां आंदोलनकारियों ने अवैध रूप से भीड़ जमा कर मोटरमैन लॉबी और स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के प्रवेश द्वारों पर लोहे की बेंचें रख दीं, जिससे रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया. इससे मोटरमैन, गार्ड, उप स्टेशन प्रबंधक और स्टेशन प्रबंधक अपने कार्यालयों में फंस गए और शाम 5:41 बजे से उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं. इस कारण स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई.
अफरा-तफरी के बाद रेल संचालन बहाल
हालात नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की, डीआरएम हिरेश मीना के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद लगभग 6:38 बजे आंदोलन समाप्त हुआ और रेल संचालन बहाल हुआ.
पुलिस उपनिरीक्षक महेश कृष्णा पाटिल ने बताया कि 19 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 तक पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था. इसके बावजूद सीआरएमएस के पदाधिकारी और सदस्य प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक कर्तव्य में बाधा डालने वाली गतिविधियों में शामिल हुए. जीआरपी ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं 189(2), 190, 127(2), 221, 223 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 (संशोधन 2015) की धाराओं 37(1) और 135 के तहत एफआईआर दर्ज की है.
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