
Irfan Solanki : समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर एक्ट के तहत दाखिल जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब दो सितंबर को सुनवाई होगी. उनके साथ इस मामले में नामजद उनके भाई रिजवान सोलंकी और सहयोगी इसराइल आटेवाला की याचिकाओं पर भी एक साथ बहस चल रही है. न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए अगली तारीख निर्धारित की. यह मामला कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में दर्ज किया गया था, जिसमें इरफान और अन्य पर संगठित अपराध में शामिल होने और गैंग बनाकर अवैध रूप से दबदबा कायम रखने के आरोप हैं.
गैंगस्टर एक्ट समेत कई संगीन आरोप
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, इरफान सोलंकी पर गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप है, जिसमें आगजनी, जबरन वसूली और फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग शामिल है. जाजमऊ इलाके में आगजनी की एक घटना में उन्हें सात साल की सजा सुनाई जा चुकी है, हालांकि उच्च न्यायालय ने उस सजा पर रोक लगाकर उन्हें अंतरिम राहत दी थी. इसके अलावा, फर्जी आधार कार्ड के जरिए यात्रा करने और रंगदारी मांगने के मामलों में भी उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत लंबित इस केस के कारण वे फिलहाल जेल में हैं.
राजनीतिक भविष्य और कानूनी लड़ाई
सीसामऊ से दो बार विधायक रह चुके इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता सजा सुनाए जाने के बाद रद्द कर दी गई थी. इसके बाद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की, जिससे परिवार की राजनीतिक मौजूदगी बनी रही. अब दो सितंबर को होने वाली सुनवाई से यह तय होगा कि उन्हें गैंगस्टर एक्ट के मामले में राहत मिलती है या कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. यह सुनवाई उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत भविष्य के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.
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