
Brij Bhushan Sharan Singh News : भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मामले में POCSO (पॉक्सो) एक्ट हटा दिया है, जिससे उन्हें कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण राहत मिल गई है।
इस फैसले के बाद उनके बेटे और कैसरगंज से नवनिर्वाचित सांसद करण भूषण सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह न्याय और सत्य की निर्णायक जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। न्यायपालिका ज़िंदाबाद, नेताजी ज़िंदाबाद!”
वहीं बृजभूषण सिंह के दूसरे बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, “हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशायी हो रहा है। यह सत्य की जीत है — और यह विजय आगे भी जारी रहेगी।”
अदालत ने क्या कहा?
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उस केस को रद्द करने की मंजूरी दे दी, जिसमें एक नाबालिग पहलवान ने उनके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत आरोप लगाए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा, मामले को रद्द करना स्वीकार किया गया है।
1 अगस्त 2023 को अदालत के चैंबर में सुनवाई के दौरान कथित पीड़िता ने न्यायाधीश के समक्ष बयान दिया था कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं करती। दिल्ली पुलिस ने यह क्लोजर रिपोर्ट 15 जून 2023 को अदालत में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने केस को रद्द करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि जांच के दौरान लड़की के पिता ने खुद एक बड़ा खुलासा किया था—उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुए कथित अन्याय का बदला लेने के उद्देश्य से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।
इस खुलासे और पीड़िता के बयान के आधार पर अदालत ने यह मामला समाप्त करने की अनुमति दे दी, जिससे बृजभूषण शरण सिंह को कानूनी राहत मिली है।
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