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दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत पर सुनवाई कल, AIMIM ने मुस्तफाबाद सीट से दिया है टिकट

Delhi : दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इस बयान के बाद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आगामी सुनवाई की दिशा तय हो गई।

मंगलवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह शामिल थे, के सामने सोमवार को ताहिर की जमानत याचिका का मामला था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। ताहिर के वकील, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने मंगलवार को सुनवाई की मांग की। इसके बाद जस्टिस मित्तल ने कहा कि मामले को मंगलवार के लिए लिस्ट किया जाए।

ताहिर हुसैन को AIMIM ने मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है

ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। हाईकोर्ट ने उन्हें नामांकन भरने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। ताहिर पर 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या करने का आरोप है।

ताहिर ने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी

ताहिर ने चुनाव प्रचार के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। 13 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि नामांकन जेल से भी भरा जा सकता है। ताहिर की वकील तारा नरूला ने इस पर तर्क दिया कि इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जबकि उनके खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है।

संपत्तियों का देना होगा विवरण

ताहिर हुसैन को एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद, उन्हें अपनी संपत्तियों का विवरण देने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, उन्हें दिल्ली में एक प्रस्तावक भी ढूंढना था, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी।

मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक 114 गवाहों में से केवल 20 गवाहों से ही पूछताछ हो पाई है। इस स्थिति में ट्रायल के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं जताई जा रही है। ताहिर हुसैन चार साल और नौ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में हैं।

हाईकोर्ट ने ताहिर की कस्टडी पेरोल मंजूर की थी

हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को ताहिर की कस्टडी पेरोल मंजूर की थी। 16 जनवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच ताहिर तिहाड़ जेल से बाहर आए और नामांकन भरने के बाद वापस जेल चले गए थे। इसके बाद ताहिर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दो चार्जशीट दाखिल की थी

दिल्ली दंगों के मामले में क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दो चार्जशीट दाखिल की थी। पहला केस एक चांद बाग हिंसा और दूसरा जाफराबाद दंगे से संबंधित था। पुलिस ने चांद बाग हिंसा मामले में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया था। वहीं ताहिर के साथ उनके भाई शाह आलम समेत 15 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।

ताहिर ने दंगे में लाइसेंस पिस्टल का इस्तेमाल किया था

ताहिर ने दंगे में अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। पुलिस के मुताबिक हुसैन ने दंगे से ठीक एक दिन पहले खजूरी खास पुलिस स्टेशन में जमा अपनी पिस्टल निकलवाई थी। जांच के दौरान पुलिस ने पिस्टल जब्त कर ली थी।

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