Uttar Pradesh

Love Jihad : नाम बदल कर हिन्दू छात्रा को फंसाया, तो अदालत के फैसले ने जेल का रास्ता दिखाया

Love Jihad : बरेली में लव जिहाद के मामले में अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 6 महीने में आया कोर्ट का फैसला।

योगी राज में लव जिहाद के मामले में आया ऐतिहासिक फैसला। यह फैसला लव जिहाद पर आया है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मुस्लिम युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। साथ ही लगाया एक लाख रुपए का अर्थ दंड।

बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम युवक ने हिन्दू छात्रा से अपनी पहचान छुपाकर, उसे अपने प्रेमजाल में फंसाया था। मोहम्मद आलिम ने आनन्द बन कर छात्रा से किया था लव जिहाद। मोहम्मद आलिम ने मंदिर में छात्रा की मांग में सिंदूर भर कर शादी करने का ढोंग रचा था, उसके बाद छात्रा को दोस्त के कमरे पर ले गया, जहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसके बाद छात्रा गर्भवती हो गई थी, जिसके चलते छात्रा का गर्भपात करावा दिया गया था।

आरोपी को मिली सजा

आनन्द की सच्चाई जानने के बाद बरेली के देवरनिया थाने में इस मामले को दर्ज किया गया था। मुकदमे की अदालत में सुनवाई हुइ, जिसमें मोहम्मद आलिम के साथ उसके पिता को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है।

योगी राज में सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन का यह ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। इस फौसले में आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मगर, आपको बता दें की यह फौसला 6 महीनों तक चले मुकदमे के बाद सुनाया गया है।

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