Punjabराष्ट्रीय

पंजाब पुलिस ने किया तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, सात किलो हेरोइन और हथियार बरामद

Punjab Police : पंजाब पुलिस ने दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ पाक समर्थित ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में 7 किलोग्राम हेरोइन बरामद किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बुधवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दृष्टिकोण के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हेरोइन और पांच पिस्तौल-जिनमें चार 9एमएम ग्लॉक पिस्तौल और एक .32 बोर पिस्तौल शामिल हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान तरनतारन के भूरा कोना निवासी गुरमुख सिंह और तरनतारन के मेहंदीपुर के जगवंत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने हेरोइन और हथियार बरामद करने के अलावा उनके कब्जे से पांच जिंदा कारतूस और पांच मैगजीन भी बरामद की हैं, साथ ही उनकी स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त कर लिया है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गुप्त सूचना मिली कि स्विफ्ट डिजायर कार से दो तस्कर हथियारों की खेप पहुंचाने जा रहे हैं, इस पर कार्रवाई करते हुए अमृतसर ग्रामीण की पुलिस टीमों ने घरिंडा इलाके में गांव मुहावा के पास एक विशेष नाका लगाया और पांच हथियार बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से पिस्तौल और अन्य सामान बरामद किया गया।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद उनके पास से हथियारों के साथ-साथ हेरोइन भी बरामद हुई है, जिसे उन्होंने अपने घर के पास छिपाकर रखा था. उनके खुलासे के बाद, पुलिस टीमों ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा बताए गए स्थान पर छापेमारी की और 7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की।

डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से तस्करी के बाद राज्य भर में हथियारों और दवाओं की खेप की आपूर्ति कर रहे थे।

अधिक जानकारी साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अमृतसर ग्रामीण सतिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंध स्थापित करने और पाकिस्तान स्थित तस्कर और उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है. उन्होंने कहा कि पुलिस टीमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ के तहत गिरफ्तार तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगी। इस संबंध में केस एफआईआर नं. 170 दिनांक 16/7/2024 को अमृतसर ग्रामीण के पुलिस स्टेशन घरिंडा में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट : अमित कुमार, संवाददाता, चंडीगढ़

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल करेगी स्थापित : अमन अरोड़ा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button