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Patanjali Case: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में फिर हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘योग गुरु रामदेव ने योग के लिए…’

Patanjali Case: पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। वहीं आज की अदालती कार्रवाई में योगगुरू रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी पेश हुए हैं। इस दौरान पतंजलि के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने उन उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिन के लाइसेंस रद्द हो गए थे।

जस्टिस हिमा कोहली ने क्या कहा ?

वहीं इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पतंजलि को हलफनामे में इन उत्पादों के स्टॉक के बारे में भी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की ओर से दिए गए विज्ञापनों पर तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जानें अदालत में क्या हुआ?

गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में सर्वोच्च अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योगगुरु रामदेव ने योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी कुछ किया है। लेकिन यह मसला अलग है और दवा खरीदने वाले उपभोक्ताओं से जुड़ा है। और इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती है।

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रामदेव ने कोर्ट से निकलते वक्त जजों को बोला प्रणाम

बताया जा रहा है कि रामदेव ने कोर्ट से निकलते वक्त जजों को प्रणाम बोला। इस पर जस्टिस ए अमानुल्लाह ने जवाब में प्रणाम कहा। इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट में रामदेव को पेश नहीं होना होगा। बेंच ने आगे की पेशी के लिए उन्हें छूट दी।

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पहले की सुनवाई में क्या हुआ था?

वहीं इससे पहले की सुनवाईयों में अदालत ने पतंजलि के उन विज्ञापनों को बेचने पर रोक लगा दी थी, जिसका लाइसेंस अब निलंबित हो चुका है। साथ ही अदालत ने पतंजलि के प्रोडक्ट का प्रचार-प्रसार करने वाले लोगों और संस्थानों के लिए भी कुल 6 बिंदुओं में दिशानिर्देश दिया था।

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