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Punjab News: BJP नेता मनप्रीत बादल को उच्च न्यायालय से राहत

Punjab News: पंजाब के भाजपा नेता और पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनप्रीत बादल को अंतरिम बेल दी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है साथ ही भाजपा नेता मनप्रीत बादल को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मनप्रीत बादल के विरुद्ध प्लॉट अलॉटमेंट घोटाले के आरोप में हरियाणा के बठिंडा में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत 24 सितंबर को केस दर्ज करवाई थी।

Punjab News: हाईकोर्ट में बेल के लिए दायर की थी याचिका

हरियाणा के बठिंडा की ट्रायल कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही भाजपा नेता मनप्रीत बादल की जमानत याचिका खारिज की थी। जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अब उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। बीजेपी नेता मनप्रीत बादल की तलाश में पंजाब विजिलेंस ब्यूरों ने 6 राज्यों में छापेमारी कर चुकी है। इस कड़ी में मनप्रीत बादल के चंडीगढ़ आवास पर भी छापा मारा था लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिल पाया था।

पूर्व विधायक ने दर्ज करवाई थी शिकायत

बता दें इस मामले में पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने पूर्व विधायक सरूप चंद सिंगला की शिकायत के आधार जांच शुरू की थी. मनप्रीत बादल पर हरियाणा के बठिंडा में संपत्ति की खरीद में अनियमितता का आरोप है। बीजेपी नेता सिंगला ने आरोप लगाया कि सरकार में मंत्री रहते हुए बादल ने मंत्री पद का दुरुपयोग किया था। जिससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।  

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