मेजर को नौकरी से धोना पड़ा हाथ, यौन उत्पीड़न केस में दोषी पाए जाने पर कोर्ट मार्शल का निर्णय

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Sexual Assault Case: पंजाब में भारतीय सेना की  जनरल कोर्ट मार्शल ने यौन दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए जाने पर सेना के एक अधिकारी को पांच साल की कड़ी सजा सुनाई है इसके अलावा उसे नौकरी से भी डिस्मिस कर दिया गया। मामले में दोषी पाए गए अधिकारी सेना में मेजर के पद पर तैनात था अब उसे कोई भी सैन्य लाभ नहीं दिया जाएगा। यह केस पंजाब के फिरोजपुर का है। जहां एक मेजर को घरेलू सहायिका की नाबालिग बेटी के साथ यौन दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया गया।

Sexual Assault Case: पीड़ित परिवार ने कोर्ट से की थी बर्खास्तगी की मांग

पीड़िता के परिवार ने मेजर को सेवा से बर्खास्त करने की भी कोर्ट से सिफारिश की थी। जानकारी के अनुसार आरोपी मेजर घटना के समय दिल्ली कैंट में तैनात था। मेजर पर आर्मी एक्ट की धारा-69  के अलावा पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत मामला चलाया गया था।

Sexual Assault Case: साल 2022 में दर्ज की गई थी शिकायत

बता दें, इस मामले में जनवरी 2022 में मेजर के विरुद्ध दिल्ली कैंट में सेना अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर सेना के अधिकारियों ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी  का ऑर्डर किया था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्ची सेना के अधिकारी की घरेलू सहायिका की बेटी है, और वह मेजर के आधिकारिक आवास में रहती थी। अधिकारी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो की धारा-10 और 12 के अतर्गत सजा सुनाई गई है।

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