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Delhi: AAP MP संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Delhi: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने अब संजय सिंह को लंबे समय के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने उन्हें 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि कथित शराब नीति घोटाले के मामले में संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने गिरफ्तार किया था।

Delhi: संजय सिंह को नहीं मिली जमानत

जांच एजेंसी ने बुधवार (4 अक्टूबर) को संजय सिंह को 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके अगल दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने संजय सिंह को पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। पांच दिन का समय खत्म होने के बाद 10 अक्टूबर को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय ने 10 अक्टूबर को संजय सिंह पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया। ईडी ने अदालत में पांच की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड बढ़ाई। इसके बाद आज एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Delhi: संजय सिंह के वकील की दलील

अदालत में सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने कहा है कि वह शुगर के पेशेंट हैं। रिमांड के दौरान शुगर से रिलेटेड मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाए। उन्होंने कुछ दवाइयों के नाम एप्लीकेशन में भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ किताबें देने की भी मांग की है।

Delhi: अडानी के मुद्दे पर बोलने की इजाजत नहीं

सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा मैंने अडानी के घोटाले की जांच के लिए याचिका दी थी लेकिन जांच नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर मोदी अडानी के लिए कुछ बोलना है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। केस से जुड़ा कुछ बोलना तो सही है लेकिन राजनीतिक भाषण देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती वरना हम अगली सुनवाई से वीडियो कॉल के ज़रिय पेशी की इजाजत देंगे।

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