
Delhi News: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 10 अक्टूबर, मंगलवार को बलात्कार के एक केस में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को समन भेजा है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया जिसमें कहा गया था कि हुसैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
Delhi News: पुलिस ने मामले में नकारात्मक रुख अपनाया
कोर्ट ने पीड़िता की ओर से दायर विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया। जिसमें उसने दावा किया था कि पुलिस ने शुरू से ही इस मामले में नकारात्मक रुख अपनाया है और एफआईआर दर्ज करने में उन्हें पांच साल लग गए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस जानबूझकर हुसैन के खिलाफ सबूत हासिल करने में विफल रही।
संबंधित धारा के तहत किया गया है तलब
कोर्ट ने आईपीसी की धारा- 376/328/506 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और हुसैन को तलब किया। उन्हें 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आरोप है कि अप्रैल, 2018 में शाहनवाज ने शिकायतकर्ता को एक फार्म हाउस पर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने कथित तौर पर इस कृत्य का वीडियो भी बनाया और घटना का खुलासा करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज की गई एफआरआर
शिकायतकर्ता का कहना है कि मामले में एफआईआर दिल्ली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही दर्ज की गई थी। मामले पर विचार करने के बाद, अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता के मामले को शुरुआत में ही खारिज करने का कोई कारण नहीं है।
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