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Haryana: सिविल जजों की भर्ती: हरियाणा सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, जारी हुए ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में जूनियर सिविल जजों की 275 रिक्तियों को तत्काल भरने की आवश्यकता पर जोर दिया और हरियाणा सरकार को भर्ती सुनिश्चित करने के लिए दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसका आयोजन एक समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा।

जिसमें पंजाब और हरियाणा जैसे उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश शामिल होंगे, जिन्हें वहां के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य सचिव, हरियाणा के महाधिवक्ता और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नामित करेंगे।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर युवा सिविल जजों का चयन चयन समिति (जिसमें हाईकोर्ट के प्रतिनिध‌ि शामिल होते हैं) के बजाय राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिका खारिज कर दी लेकिन कहा कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सेवाओं की जरूरतों को समझने की स्थिति में है और इसलिए हरियाणा सरकार की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

हरियाणा सरकार की अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में शामिल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवा की विषय वस्तु और प्रकृति को जानते हैं। अदालत ने हरियाणा सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने पिछली कार्यवाही को रद्द करने को उचित ठहराने के लिए प्रासंगिक तथ्य पेश नहीं किए हैं।

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